दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को चुनाव सुधार से संबंधित याचिका पर निर्देश देने से इनकार किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 11, 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करने समेत विभिन्न सुधारों के अनुरोध से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा पहले से ही सरकार के विचाराधीन है। पीठ ने कहा, “हम दो कारणों से इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पहला कारण यह है कि यह एक नीतिगत मामला है तथा अदालत वह निर्देश नहीं दे सकती, जिसका अनुरोध किया गया है। दूसरा कारण यह है कि चुनावी सुधारों का प्रस्ताव पहले से ही सरकार के पास लंबित है।”

पीठ ने निर्वाचन आयोग को निर्देश देने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन देने की अनुमति दी। इस साल वजीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा करने वाले आकाश गोयल ने जनहित याचिका दायर की थी।

उन्होंने चुनाव आयोग को मौजूदा एक महीने के बजाय मतदान की तारीख से कम से कम दो महीने पहले आदर्श आचार संहिता लागू करने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की भी मांग की कि वह उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी जैसे हलफनामे, संपत्ति का विवरण, आपराधिक रिकॉर्ड को मतदाता पर्चियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक/भौतिक माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रसारित करना सुनिश्चित करे।

प्रमुख खबरें

कौन है असली ग्रुप ऑफ डेथ? FIFA World Cup 2026 ड्रॉ के बाद विश्लेषकों की राय, इन ग्रुप्स पर टिकी नजरें

India-US Trade Pact: 10 दिसंबर से शुरू होगा पहले चरण का मंथन, टैरिफ पर हो सकती है बात

रूस में फैलेगा पतंजलि का साम्राज्य, MoU साइन, योग और भारतीय संस्कृति का बढ़ेगा प्रभाव

Horoscope 07 December 2025 Aaj Ka Rashifal: सभी 12 राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें आज का राशिफल