By अभिनय आकाश | Oct 13, 2025
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत संगठन पर लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यूएपीए ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने का अधिकार उसके पास है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र से जवाब मांगा और सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी तय की।
अदालत ने पीएफआई की याचिका की विचारणीयता पर फैसला सुनाते हुए कहा तदनुसार, हम मानते हैं कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करने का अधिकार है। नोटिस जारी करें। 20/1 को सूचीबद्ध करें। फैसले की विस्तृत प्रति का इंतज़ार है। सितंबर 2022 में केंद्र ने पीएफआई और उसके सहयोगियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाने के अलावा, पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को कथित रूप से इस्लामी कट्टरपंथ और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गैरकानूनी संघ के रूप में भी नामित किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाले यूएपीए न्यायाधिकरण ने 21 मार्च, 2023 को इस प्रतिबंध की पुष्टि की। पीएफआई ने यूएपीए न्यायाधिकरण के मार्च 2023 के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2023 में कहा था कि पीएफआई के लिए पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना उचित होगा। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलील दी थी कि पीएफआई की याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि यूएपीए न्यायाधिकरण दिल्ली उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश द्वारा संचालित है, और इसलिए इस आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। निश्चित रूप से संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।