धोखाधड़ी मामले में ऋतिक को मिली राहत, कोर्ट ने दिया दंडात्मक कार्यवाही न करने का आदेश

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हिन्दी फिल्मों के अभिनेता रितिक रोशन को थोड़ी राहत देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि धोखाधड़ी के एक मामले में उनके खिलाफ चार सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। दरअसल, रितिक और एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तीन निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है।

हैदराबाद। हिन्दी फिल्मों के अभिनेता रितिक रोशन को थोड़ी राहत देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि धोखाधड़ी के एक मामले में उनके खिलाफ चार सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। दरअसल, रितिक और एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तीन निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। न्यायमूर्ति जी श्री देवी ने मंगलवार को आपराधिक कार्यवाही खत्म करने के अनुरोध वाली निदेशकों तथा अभिनेता की याचिका पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया।

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अदालत ने पुलिस को अंतरिम निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। शिकायतकर्ता शशिकांत और पुलिस को चार सप्ताह के भीतर अपने जवाब देने को कहा गया है। ‘कल्टफिट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड’ के तीन निदेशकों और इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रितिक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने वजन घटाने के संबंध में ‘‘झूठे वादे’’ किये।

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शहर के निवासी शशिकांत ने आरोप लगाया कि उसे ‘कल्टफिट फिटनेस सेंटर’ में रोजाना ‘वर्कआउट सेशन’ नहीं दिये गये जबकि उन्होंने ‘‘असीमित’’ कक्षाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया था। हालांकि, कंपनी का दावा है कि उन्होंने उसके कर्मचारियों से ‘‘अनुचित और हिंसक तरीके से’’ व्यवहार किया और रोशन को ‘‘गलत तरीके से’’ इस मुद्दे में फंसाया गया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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