मुश्किल में मिथुन चक्रवर्ती का परिवार! बेटे पर लगा रेप और अबॉर्शन कराने का आरोप, FIR हुई दर्ज

rape fir on Mithun Chakraborty son Mahaakshay
रेनू तिवारी । Oct 17 2020 5:25PM

दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय पर मुंबई पुलिस ने 38 वर्षीय महिला के बलात्कार का मामला दर्ज किया है। महिला ने अभिनेता के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई।

दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय पर मुंबई पुलिस ने 38 वर्षीय महिला के बलात्कार का मामला दर्ज किया है। महिला ने अभिनेता के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह मामला गुरुवार रात ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया, "शिकायतकर्ता ने कहा कि वह 2015 से 2018 तक महाक्षय चक्रवर्ती के साथ रिश्ते में थी और उस अवधि के दौरान उसने उससे शादी करने का वादा किया था।"

इसे भी पढ़ें: सास-ससुर के साथ नाइट डेट पर गयी दिव्यांका त्रिपाठी, दोनों के साथ में शेयर की फोटो

अधिकारी ने कहा "महिला ने बताया है कि उनके रिश्ते के दौरान, वह अंधेरी वेस्ट के आदर्श नगर में महाक्षय के फ्लैट को देखने गई थी, जिसे उसने 2015 में खरीदा था। उसने कहा कि जब वह वहां गई थी, तो आरोपी ने उसे कोलड्रींक ऑफर की और उसे मजबूर किया उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि जब वह गर्भवती हो गई, तो महाक्षय ने उसे बच्चे का गर्भपात करने के लिए कहा और उसे गोलियां दीं।

इसे भी पढ़ें: अक्षय कुमार की 'लक्ष्‍मी बम' पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप, फिल्म को बायकॉट करने की मांग

अधिकारी ने कहा, "महिला ने कहा कि वह महाक्षय से उनकी शादी के बारे में पूछती थी। लेकिन जनवरी 2018 में, उसने उसे बताया कि वह उससे शादी नहीं कर सकते, जिसके कारण उनके बीच एक विवाद हुआ। दोनों अलग हो गये। महिला ने कहा कि मैंने कुछ समय इस बारे में एक बार महाक्षय से बात करने की कोशिश की तो उनकी मां ने मुझे धमकी दी। महिला ने FIR में मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाया गया है। 


इससे पहले, उसने जून 2018 में बेगमपुर पुलिस स्टेशन में महाक्षय और उसकी मां योगिता बाली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 2018 में, शिकायतकर्ता अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने भाई के साथ दिल्ली चली गई। पुलिस ने धारा 376 (बलात्कार), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात के कारण) और अन्य के तहत अपराध दर्ज किया था, और जांच को अपराध शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने बाद में मामले में महाक्षय और उसकी माँ को अग्रिम जमानत दे दी।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़