आर्टिकल 15 को मिले CBFC प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप कानून के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकार के पास जाएं। आयुष्मान खुराना अभिनीत यह फिल्म 28 जून को रिलीज हुई थी।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने फिल्म ‘आर्टिकल 15 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी किये गये सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर उपयुक्त प्राधिकार के पास जाने को कहा। 

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न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप कानून के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकार के पास जाएं। आयुष्मान खुराना अभिनीत यह फिल्म 28 जून को रिलीज हुई थी। 

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याचिकाकर्ता ‘ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया’ फिल्म को मिले प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय पहुंचा था। उसने आरोप लगाया कि इस फिल्म में आपत्तिजनक संवाद हैं जो समाज में अफवाह एवं जातीय घृणा फैला रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के यह कहने के बाद याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर उपयुक्त प्राधिकार के पास जाना चाहिए, उसके वकील ने याचिका वापस ले ली।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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