अदालत में पेश नहीं होने पर दत्त के खिलाफ जारी वारंट निरस्त
मुंबई की एक अदालत ने फिल्म निर्माता शकील नूरानी द्वारा दाखिल आपराधिक धमकी की शिकायत का जवाब देने के मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर अभिनेता संजय दत्त के खिलाफ जारी जमानती गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया।
मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने फिल्म निर्माता शकील नूरानी द्वारा दाखिल आपराधिक धमकी की शिकायत का जवाब देने के मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर अभिनेता संजय दत्त के खिलाफ जारी जमानती गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया। दत्त आज मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट छाया पाटिल की अदालत में पेश हुए और पूरी सुनवाई के दौरान बैठे रहे। हालांकि उनके वकील रिजवान मचेर्ंट ने कहा कि वारंट निरस्त करने के लिए अभिनेता की मौजूदगी जरूरी नहीं है। अदालत ने शनिवार को दत्त के खिलाफ जारी वारंट निरस्त करने की उनके वकील की अर्जी स्वीकार कर ली।57 वर्षीय दत्त ने अदालत में पेश नहीं हो पाने के पीछे अपने और नूरानी के वकील के बीच संवाद नहीं हो पाने की वजह बताई थी और स्थिति को सुधारने की बात कही थी।
नूरानी ने दत्त के खिलाफ एक मामला दर्ज करने की मांग करते हुए एक निजी शिकायत दाखिल की थी और आरोप लगाया था कि संजय दत्त ने 2002 में उनकी फिल्म ‘जान की बाजी’ को बीच में ही छोड़ दिया था जिसे वह बना रहे थे।नूरानी ने कहा कि संजय दत्त ने उन्हें दिया गया पैसा भी नहीं लौटाया। फिल्म निर्माता ने इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईएमपीपीए) का दरवाजा खटखटाया जिसने दत्त को पैसा वापस करने का निर्देश दिया था। बाद में नूरानी ने बंबई उच्च न्यायालय से आईएमपीपीए के आदेश के क्रियान्वयन के लिए गुहार लगाई।निर्माता का आरोप है कि अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों ने उन्हें मामले को वापस लेने की धमकी दी थी।
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