मिलावटी घी की आपूर्ति करने पर व्यापारी को 10 साल की जेल

10 year jail for supplying adulterated ghee
[email protected] । Jul 17 2018 3:04PM

कैराना की एक अदालत ने मिलावटी घी आपूर्ति करने के मामले में एक व्यापारी को 10 साल जेल की सजा सुनायी है। अधिकारियों ने आज बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत वर्मा ने कल अभियुक्त जमशेद को 10 साल जेल की सजा सुनायी और उस पर 20,000 रूपये का जुर्माना लगाया।

मुजफ्फरनगर। कैराना की एक अदालत ने मिलावटी घी आपूर्ति करने के मामले में एक व्यापारी को 10 साल जेल की सजा सुनायी है। अधिकारियों ने आज बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत वर्मा ने कल अभियुक्त जमशेद को 10 साल जेल की सजा सुनायी और उस पर 20,000 रूपये का जुर्माना लगाया।

सरकारी वकील जावेद चौधरी के मुताबिक, 2011 में पुलिस ने शामली जिले में 35 किलोग्राम देसी घी जब्त किया था जो प्रयोगिक जांच के बाद मिलावटी पाया गया था। शामली जिले के झिझाना थाने में 27 अक्तूबर 2011 को अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 

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