दिवाला कानून के तहत 212 कंपनियां का होगा परिसमाप्त: अधिकारी
नए दिवाला कानून के तहत सितंबर अंत तक कुल 212 मामलों में कंपनियों को परिसामपन के लिये भेजा जा चुका था। एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
कोलकाता। नए दिवाला कानून के तहत सितंबर अंत तक कुल 212 मामलों में कंपनियों को परिसामपन के लिये भेजा जा चुका था। एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के पूर्ण कालिक सदस्य नवरंग सैनी ने कहा कि इस नए कानून के तहत सितंबर के अंत तक कुल 1,198 कंपनियों को समाधान प्रक्रिया के लिये भेजा गया था। जिसमें से 52 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया गया है।
मर्चेंट चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सैनी ने कहा," इनमें से ज्यादातर मामले पूर्ववर्ती औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) से विरासत में मिले हैं। इसी वजह से परिसमापन के लिये भेजी जाने वाली कंपनियों की संख्या अधिक है।" उन्होंने कहा कि दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत जिन कंपनियों के मामलों का समाधान हुआ है उनमें बकाया कर्ज के 50 से 100 प्रतिशत तक वसूली हुई है। बोर्ड के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की भिन्न-भिन्न पीठों के समक्ष।
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