कोरोना वैक्सीन पर लगता रहेगा 5% GST, टोसिलिमैब और एम्फोटेरिसिन पर नहीं लगेगा कोई कर

nirmala
अंकित सिंह । Jun 12 2021 4:04PM

सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड आक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद की बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 से संबंधित जरूरी सामान तथा ब्लैक फंगस की दवा पर कर कटौती पर विचार किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने रेमडेसिविर पर कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सहमति दी है। टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर कोई कर नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद में टीके पर पांच प्रतिशत की कर दर को कायम रखने पर सहमति दी गई है। इसके अलावा एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है।

सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड आक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है। बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक 28 मई को हुई थी जिसमें कोविड- 19 टीके और चिकित्सा सामग्री की दरों में बदलाव नही किया गया था।

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