सहारा की आंबे वैली संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी: SC

Auction process of Sahara''s Aamby Valley property to continue: SC
[email protected] । May 16 2018 6:29PM

सहारा समूह की प्रमुख आंबे वैली संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने आज यह व्यवस्था दी। समूह सेबी-सहारा के रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा कराने में विफल रहा है।

सहारा समूह की प्रमुख आंबे वैली संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने आज यह व्यवस्था दी। समूह सेबी-सहारा के रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा कराने में विफल रहा है, जिसके मद्देनजर न्यायालय ने यह निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एके सिकरी की पीठ को आधिकारिक परिसमापकों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ने सूचित किया कि समूह ने रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा नहीं कराए हैं।

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और समूह की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि वे आंबे वैली के एक टुकड़े को बेचकर 15 मई तक यह पैसा जमा नहीं करा पाए हैं। पीठ ने कहा, ''जहां तक संपत्ति की नीलामी का सवाल है, समूह 750 करोड़ रुपये जमा नहीं करा पाया है। इसलिए यह जारी रहेगी।’’ पीठ ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई तय की है। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले 19 अप्रैल को सहारा समूह को महाराष्ट्र में आंबे वैली सिटी परियोजना से कोई की टुकड़ा चुनकर उसे बेचने और 15 मई तक उससे प्राप्त राशि सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा कराने की अनुमति दी थी।

पीठ ने समूह से शुरूआत में आंबे वैली में एक टुकड़े को बेचकर 15 मई तक 750 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था। हालांकि, बाद में पीठ ने कहा था कि वह अपने आदेश में राशि का जिक्र नहीं करेगी। पीठ ने कहा था कि यदि सहारा समूह 15 मई तक संपत्ति बेचने में विफल रहता है तो बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। पीठ ने विशेष रूप से सहारा समूह से कहा था कि उनके पास अपनी संपत्ति को बेचने के लिए आज तक का समय है। वे संपत्ति को या तो खुद या नीलामी के जरिये बेच सकते हैं।

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