CGTMSE ने ऋण गारंटी प्रक्रिया को सुधारने के लिये प्रावधानों में किया बदलाव

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[email protected] । Nov 22 2018 12:28PM

लघु एवं छोटे उपक्रमों के लिए ऋण गारंटी कोष न्यास (सीजीटीएमएसई) ने लघु एवं सूक्ष्म उपक्रमों के लिये ऋण पर गारंटी की प्रक्रिया को सुधारने के लिये प्रावधानों में बदलाव किया है। सरकार और सिडबी ने मिलकर सीजीटीएमएसई का गठन किया है।

नयी दिल्ली। लघु एवं छोटे उपक्रमों के लिए ऋण गारंटी कोष न्यास (सीजीटीएमएसई) ने लघु एवं सूक्ष्म उपक्रमों के लिये ऋण पर गारंटी की प्रक्रिया को सुधारने के लिये प्रावधानों में बदलाव किया है। सरकार और सिडबी ने मिलकर सीजीटीएमएसई का गठन किया है। सीजीटीएमएसई ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘ऋण के लिये गारंटी की प्रक्रिया को सुधारने के लिये कर्ज लेने वालों की वित्तीय स्थिति से जुड़ी मुख्य सूचनाएं इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया है।’’ सीजीटीएमएसई ने कहा कि नये प्रावधान एक दिसंबर से प्रभावी होंगे। इन्हें एक दिसंबर या इसके बाद जारी होने वाले ऋण पर अमल में लाया जाएगा।

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