अब कलर ब्लाइंड लोग भी हासिल कर सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

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अब हल्के, मध्यम वर्णान्ध लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे।मंत्रालय ने बयान में कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम-1989 के फॉर्म-1 और फॉर्म-1ए में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। इससे हल्के ओर मध्यम वर्णान्ध नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे।

नयी दिल्ली।अब हल्के तथा मध्यम वर्णान्ध (कलर ब्लाइंड) लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बारे में मोटर वाहन नियमों में आवश्यक संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की। मंत्रालय ने बयान में कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम-1989 के फॉर्म-1 और फॉर्म-1ए में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। इससे हल्के ओर मध्यम वर्णान्ध नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि वह ‘दिव्यांगजन’ नागरिकों को परिवहन आधारित सेवाएं विशेषरूप से ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठा रहा है।

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बयान में कहा गया है कि ‘दिव्यांगजन’ नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परामर्श जारी किया जा चुका है। अब कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परामर्श जारी किया जा रहा है। मंत्रालय को इस बात की जानकारी दी गई थी कि कलर ब्लाइंड नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा है। इस बारे में चिकित्सा विशेषज्ञ संस्थानों से राय मांगी गई। उनकी सिफारिशों के आधार पर हल्के तथा मध्यम वर्णान्ध लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, गंभीर वर्णान्ध नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसकी अनुमति है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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