कोलगेटः आरएसपीएल और तीन अधिकारियों को दोषी ठहराया

[email protected] । Jul 26 2016 5:06PM

विशेष अदालत ने छत्तीसगढ़ में केसला उत्तरी कोयला ब्लाक के आवंटन में कथित अनियमितता को लेकर राठी स्टील एंड पावर लि. (आरएसपीएल) तथा उसके तीन अधिकारियों को आज दोषी ठहराया।

कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने छत्तीसगढ़ में केसला उत्तरी कोयला ब्लाक के आवंटन में कथित अनियमितता को लेकर राठी स्टील एंड पावर लि. (आरएसपीएल) तथा उसके तीन अधिकारियों को आज दोषी ठहराया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कंपनी तथा उसके अधिकारियों- प्रबंध निदेशक प्रदीप राठी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी उदित राठी तथा सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) कुशल अग्रवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) तथा 120-बी (आपराधिक साजिश) समेत विभिन्न धाराओं की तहत दोषी ठहराया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं आप सभी को दोषी करार दे रहा हूं।’’ उन्होंने दोषियों को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया। सजा के बारे में दलीलों पर सुनवाई आज ही होगी। इससे पहले, अदालत ने आरएसपीएल तथा उसके तीन अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किये थे। अदालत ने पाया कि उन्होंने कोयला ब्लाक हासिल करने के लिये साजिश रची और गलत सूचना दी तथा राष्ट्रीयकृत प्राकृतिक संसाधनों का दुरूपयोग किया।

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