उपभोक्ता फोरम ने UNITECH को घर खरीदारों को 33 लाख वापस करने का निर्देश दिया

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[email protected] । Aug 19 2019 5:42PM

दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि फ्लैट हासिल करने के लिए घर खरीदार अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। आयोग ने रियल इस्टेट कंपनी यूनीटेक को यहां के एक निवासी को 33 लाख रुपये से अधिक लौटाने के निर्देश दिए। इसने यूनीटेक को निर्देश दिया कि अपार्टमेंट देने में सात वर्षों के विलंब के लिए वह दिल्ली निवासी सुरहीद भंडारी को दस फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 45 दिनों के अंदर 33.59 लाख रुपये का भुगतान करे।

नयी दिल्ली। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि फ्लैट हासिल करने के लिए घर खरीदार अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। आयोग ने रियल इस्टेट कंपनी यूनीटेक को यहां के एक निवासी को 33 लाख रुपये से अधिक लौटाने के निर्देश दिए। इसने यूनीटेक को निर्देश दिया कि अपार्टमेंट देने में सात वर्षों के विलंब के लिए वह दिल्ली निवासी सुरहीद भंडारी को दस फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 45 दिनों के अंदर 33.59 लाख रुपये का भुगतान करे।

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आयोग ने कहा कि यूनीटेक की सेवा में कमी है और भंडारी से पर्याप्त राशि मिलने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं कर उसे अनुचित व्यापार व्यवहार किया है। आयोग की पीठासीन सदस्य सलमा नूर ने कहा, ‘‘यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त इकाई का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और सात वर्ष की अवधि भी खत्म हो चुकी है। दूसरे पक्ष (यूनीटेक) ने शिकायतकर्ता के अथक परिश्रम का धन रखा हुआ है।’’

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आयोग ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि यूनीटेक निर्माण करने में विफल रहा और आज तक फ्लैट नहीं दे सका। शिकायतकर्ता फ्लैट हासिल करने के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकता है।

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भंडारी की शिकायत के मुताबिक उसने 2012 में यूनीटेक की परियोजना ‘द रेजिडेंसेज’ के लिए आवेदन किया था। उन्होंने जनवरी 2013 तक यूनीटेक को 33.59 लाख रुपये का भुगतान किया। बहरहाल, उसके बाद परियोजना की प्रगति के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं दी गई।

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