न्यायालय ने सिप्ला से 175 करोड़ रुपये जमा करने को कहा
[email protected] । Jul 23 2016 2:51PM
उच्चतम न्यायालय ने कुछ दवाओं की अत्यधिक कीमत वसूलने के मामले में सिप्ला से 175.07 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। दवा कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उच्चतम न्यायालय ने कुछ दवाओं की अत्यधिक कीमत वसूलने के मामले में सिप्ला से 175.07 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। दवा कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सिप्ला ने शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बंबई उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित थी जिसे अंतिम सुनवाई के लिये फिर से उच्च न्यायालय में भेज दिया गया।
नियामकीय सूचना में सिप्ला ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार से अत्यधिक वसूल की गयी राशि का 50 प्रतिशत बरामद करने को कहा है। कंपनी के अनुसार अत: कंपनी को 175.07 करोड़ रुपये छह सप्ताह के भीतर जमा करने की आवश्यकता है। सिप्ला ने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय अब इन मामलों की सुनवाई करेगा।
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