कोर्ट ने दिया 2240 करोड़ के धन शोधन मामले के आरोपियों को अंतरिम संरक्षण

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[email protected] । Aug 31 2018 12:48PM

दिल्ली की एक अदालत ने सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े धन शोधन के एक मामले के करीब दस आरोपियों को गिरफ्तारी से एक सप्ताह का अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े धन शोधन के एक मामले के करीब दस आरोपियों को गिरफ्तारी से एक सप्ताह का अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। यह मामला बैंक समूह से 2240 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश अरोड़ा ने आरोपियों को एक एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी। आरोपी पहले जारी किये गये सम्मन के अनुरूप अदालत में पेश हुए और उन्होंने नियमित जमानत की मांग वाले आवेदन दायर किये।

हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने इन आवेदनों का विरोध किया और उसने उनकी याचिकाओं का विस्तृत जवाब देने के लिए समय मांगा। ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक नीतीश राना ने जमानत आवेदनों का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी को इस मामले में दलीलों के लिए समय चाहिए।

अंतरिम राहत पाने वालों में कपिलदेव अग्रवाल, पुनीत गुप्ता, सी वी एस गोपाल, रमेश कुमार सरीन, अतुल कुमार अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, विनोद मित्तल, एन के अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, संजीव अग्रवाल और अश्विनी शर्मा शामिल हैं। ईडी ने 18 जुलाई को कुल 36 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में आरोपपत्र दायर किया था।

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