कोर्ट ने सारदा रियलटी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया

[email protected] । Jan 19 2017 4:56PM

एक स्थानीय अदालत ने जमाकर्ताओं को ठगने की आरोपी चिटफंड कंपनी सारदा रियलटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओड़िशा में 4.2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

बालासोर। एक स्थानीय अदालत ने जमाकर्ताओं को ठगने की आरोपी चिटफंड कंपनी सारदा रियलटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओड़िशा में 4.2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश ज्ञान रंजन मोहंती ने बुधवार को ओड़िशा निवेशक हित संरक्षण अधिनियम, 2011 के प्रावधान के तहत कुर्की के आदेश की घोषणा की।

यह आदेश कंपनी के विरूद्ध 27 दिसंबर, 2013 को तत्काली अतिरिक्त जिलाधिकारी अक्षय मोहंती द्वारा दर्ज कराए गए मामले के सिलसिले में दिया गया। कथित कंपनी सारदा ग्रूप से जुड़ी है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी की अचल संपत्ति में सदर तहसील के तहत श्रीकोना मौजा में 4.20 करोड़ रुपये की 13.64 एकड़ जमीन है जबकि बैंक में 2700 रुपये हैं। निवेशकों एवं जमाकर्ताओं द्वारा शोर-शराबा किये जाने के बाद ओड़िशा की अपराध शाखा की आर्थिक अपराध इकाई की नजर में कंपनी आ गयी थी।

We're now on WhatsApp. Click to join.

Tags

    All the updates here:

    अन्य न्यूज़