चार्टर्ड ऑपरेटरों को DGCA की अनुमति की आवश्यकता नहीं: जयंत सिन्हा

DGCA permission not required by chartered operators, but have sought detailed report, says Jayant Sinha
[email protected] । May 18 2018 3:48PM

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज कहा कि उसने जनता दल (एस) के इन आरोपों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उसे विमान के जरिए अपने विधायकों को केरल ले जाने की अनुमति नहीं दी।

 नयी दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज कहा कि उसने जनता दल (एस) के इन आरोपों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उसे विमान के जरिए अपने विधायकों को केरल ले जाने की अनुमति नहीं दी। मंत्रालय ने कहा कि भारत के अंदर सक्रिय चार्टर्ड उड़ानों को उड़ान नियामक की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।

जनता दल (एस) ने कल आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायकों के साथ उसके विधायकों को बेंगलूरू से कोच्चि ले जाने के लिए निर्धारित उड़ानों को डीजीसीए ने अंतिम समय में अनुमति देने से मना कर दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बीती रात तत्काल इस आरोप का खंडन किया और कहा कि भारत के अंदर चलने वाली चार्टर्ड उड़ानों को डीजीसीए की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने आज सुबह अपने ट्वीट में कहा, ‘घरेलू चार्टर्ड उड़ानों को डीजीसीए की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें अपनी उड़ान योजना के लिए स्थानीय हवाई नियंत्रण कक्ष (एटीसी) से मंजूरी लेनी होती है और इसके बाद वे उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र होती हैं। हमें कल विस्तृत रिपोर्ट मिल जाएगी और सभी तथ्य उपलब्ध कराएंगे।’

जनता दल (एस) के एक सूत्र ने कल कहा था, ‘हम इस पर काम कर रहे हैं, उन सभी उड़ानों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया... जो उड़ानें निश्चित थीं, अंतिम समय में समस्या खड़ी हो गई।’ यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस और जनता दल (एस) दोनों पार्टियों के विधायकों को एक साथ ले जाने की योजना थी , सूत्र ने कहा, ‘योजना थी... आप जानते हैं कि वे सभी तरह की चीजें कर रहे हैं।’

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