ई-कामर्स, नई कंपनियों के लिए जीएसटी पंजीकरण 25 जून से
ई-कामर्स परिचालकों तथा टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटने वाले 25 जून से खुद का जीएसटी नेटवर्क पर पंजीकरण करा पाएंगे। उस दिन पोर्टल नए पंजीकरणों के लिए फिर खुलेगा।
ई-कामर्स परिचालकों तथा टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटने वाले 25 जून से खुद का जीएसटी नेटवर्क पर पंजीकरण करा पाएंगे। उस दिन पोर्टल नए पंजीकरणों के लिए फिर खुलेगा। इसके अलावा मौजूदा उत्पाद, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर (वैट) देने वालों को जीएसटीएन पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए एक और मौका मिलेगा, क्योंकि उनके लिए भी पंजीकरण रविवार को खुलेगा जो तीन महीने तक जारी रहेगा। जीएसटीएन पोर्टल 25 जून से पंजीकरण के नए आवेदन स्वीकार करेगा।
जीएसटीएन ने बयान में कहा कि जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, टीडीएस और ई-कामर्स परिचालकों के लिए भी पंजीकरण शुरू होगा। नई कर व्यवस्था के लिए आईटी आधार उपलब्ध कराने वाली कंपनी जीएसटीएन मौजूदा कर दाताओं को भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से पांच दिन पहले स्थानांतरण का मौका देगी। कुल 81 लाख करदाताओं में से 65.5 लाख पहले ही इस पोर्टल पर स्थानांतरित हो चुके हैं।
जीएसटी व्यवस्था में कारोबार करने के लिए जीएसटीएन पर पंजीकरण जरूरी है। कारोबारियों को इस पोर्टल पर मासिक आपूर्ति आंकड़े डालने होंगे और रिटर्न फार्म दाखिल करना होगा। जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा, 'लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस पर नहीं आ पाए हैं तो आपको एक और मौका मिलेगा। यह कानून कहता है कि जो कोई भी उन करों के तहत पंजीकृत हैं जो जीएसटी में समाहित हो जाएंगे, यदि उनके पास वैध पैन नंबर है तो उन्हें वैध पंजीकरण मिलेगा।' यह पोर्टल 25 जून से जीएसटी पेशेवरों के नामांकन के लिए भी 25 जून को खुलेगा। जीएसटीएन पोर्टल 8 नवंबर से 30 अप्रैल तक खुला था। उसके बाद जून में भी इसे मौजूदा करदाताओं के नामांकन के लिए 15 दिन खोला गया था।
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