ED ने गौतम खेतान की 8.4 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया
बयान में कहा गया है कि खेतान ने‘‘लाभकारी ब्याज, विदेशी संपत्तियों / कंपनी / खातों में स्वामित्व रखा और उन्होंने आई-टी अधिकारियों के समक्ष दायर की गई अपनी आय रिटर्न में इनका खुलासा नहीं किया था।’’
नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के आरोपी दिल्ली के वकील गौतम खेतान की 8.46 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी। ईडी ने बताया कि कथित तौर पर अघोषित विदेशी खातों को रखने के लिए उनके खिलाफ एक दूसरी आपराधिक जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में स्थित खेतान की संपत्तियों को धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थाई तौर पर कुर्क किया गया है।
ED attaches properties located at New Delhi, Haryana and UK worth Rs. 8.46 Crores of Gautam Khaitan under PMLA.
— ED (@dir_ed) March 11, 2019
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में खेतान जमानत पर है और ईडी ने उसके खिलाफ पीएमएलए के तहत एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया था और उन्हें 25 जनवरी को गिरफ्तार किया था। आयकर विभाग द्वारा काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम के तहत उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किए जाने के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत खेतान के खिलाफ एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया था। इस मामले में वह न्यायिक हिरासत में है।
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बयान में कहा गया है कि खेतान ने‘‘लाभकारी ब्याज, विदेशी संपत्तियों / कंपनी / खातों में स्वामित्व रखा और उन्होंने आई-टी अधिकारियों के समक्ष दायर की गई अपनी आय रिटर्न में इनका खुलासा नहीं किया था।’’ एजेंसी ने कहा, ‘‘जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ था कि उन्हें सिंगापुर और मॉरीशस में विभिन्न व्यक्तिगत और कंपनी के बैंक खातों में धन शोधन के मामलों में संलिप्त पाया गया था और खेतान ने उन विदेशी बैंक खातों और कंपनियों से संबंधित प्रासंगिक सूचना का खुलासा नहीं किया था, जो उसके स्वामित्व में थी।’’
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