नए टायरों के लिए अक्टूबर से सख्त मानकों का पालन जरूरी

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टायरों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर इन वाहनों के सफर को अधिक सुरक्षित बनाने का मकसद है। सड़क पर टायरों की मजबूत पकड़ और घूमते समय घर्षण से आने वाली आवाज जैसे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए नए मानक तय किए गए हैं।

नयी दिल्ली|  यात्री कारों, ट्रकों एवं बसों के लिए बनने वाले नए टायरों को अक्टूबर से रास्ते पर पकड़ और फिसलन से बचने की क्षमता जैसे निर्धारित मानकों पर खरा उतरना होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी एक अधिसूचना में टायरों के संबंध में नए मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। नए मानक अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे।

टायरों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर इन वाहनों के सफर को अधिक सुरक्षित बनाने का मकसद है। सड़क पर टायरों की मजबूत पकड़ और घूमते समय घर्षण से आने वाली आवाज जैसे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए नए मानक तय किए गए हैं।

वहीं मौजूदा टायरों के मामले में विनिर्माताओं को गिली सतह पर पकड़ और घूर्णन प्रतिरोध मानकों का पालन अगले साल अप्रैल से करना होगा जबकि कम आवाज करने वाले मानक अगले साल जून से लागू होंगे।

इन नियमों के लागू होने के साथ ही भारत सड़क सुरक्षा से जुड़े संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय आर्थिक आयोग के नियमों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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