गुजरात में EWS कोटे के लिए सिर्फ 8 लाख रुपये की आय सीमा पर्याप्त
यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है। यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राज्य सरकार इस बात पर विचार नहीं करेगी कि 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए लाभार्थी के परिवार के पास कितनी कृषि योग्य भूमि या कितना बड़ा घर है।
अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने बुधवार को कहा कि वह सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए केवल आठ लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को ही इसके मानदंड के अंतर्गत सम्मिलित करेगी और भूमि और घर के मालिकाना हक के शर्तों को इसमें नहीं रखा जाएगा।
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यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है। यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राज्य सरकार इस बात पर विचार नहीं करेगी कि 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए लाभार्थी के परिवार के पास कितनी कृषि योग्य भूमि या कितना बड़ा घर है।
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लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम होने पर ही आरक्षण का लाभ लेने के योग्य होंगे।
So millions of people who migrated to Gujarat after 78 whoes children born and studied in Gujarat didn't qualify for @narendramodi ji EWS reservation as @vijayrupanibjp govt didn't treat Gujarat domecile ,This is new national integration @RahulGandhi @yadavakhilesh
— Shailesh Tewarie #ModiOnceMore (@ShaileshTewarie) January 24, 2019
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