कर्मियों को अतिरिक्त वेतन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से की जाए इसकी वसूली :अदालत

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न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अतिरिक्त वेतन या पेंशन के भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के कारण सरकारी राजस्व को हुए वित्तीय नुकसान को संबंधित अधिकारियों से वसूला जाए।

मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन या पेंशन के भुगतान की कई शिकायतों पर चिंता जताई। अदालत ने आदेश दिया कि जिम्मेदार अधिकारियों से इस धन की वसूली की जाए।

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न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अतिरिक्त वेतन या पेंशन के भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के कारण सरकारी राजस्व को हुए वित्तीय नुकसान को संबंधित अधिकारियों से वसूला जाए।

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न्यायाधीश ने 81 साल के सेवानिवृत्त सरकारी स्कूल हेडमास्टर सुब्बुराज की याचिका पर आदेश पारित करते हुए पेराइयुर के सहायक कोषागार अधिकारी के उस आदेश को खारिज किया जिसमें वेतन के गलत निर्धारण के कारण ‘‘अतिरिक्त’’ भुगतान याचिकाकर्ता से वसूलने की मांग की गई थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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