सरकार ने कोविड आपूर्ति के लिए सार्वजनिक खरीद नियमों को आसान बनाया

covid supply
प्रतिरूप फोटो

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने कोविड आपूर्ति के लिए सार्वजनिक खरीद को आसान बनाने के लिए अनिवार्य स्थानीय सामग्री आवश्यकता संबंधी मानदंडों को अस्थायी रूप से खत्म कर दिया है।

नयी दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने कोविड आपूर्ति के लिए सार्वजनिक खरीद को आसान बनाने के लिए अनिवार्य स्थानीय सामग्री आवश्यकता संबंधी मानदंडों को अस्थायी रूप से खत्म कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह छूट 30 सितंबर तक लागू रहेगी।

इसे भी पढ़ें: मुख्यमंत्री की एग्रेसिव टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति से उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है संक्रमण

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के मद्देजनर जरूरी आपूर्ति के लिए सार्वजनिक खरीद को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को तरजीह) आदेश, 2017 छूट दी है।’’ सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और देश में आय तथा रोजगार को बढ़ाने के लिए 15 जून 2017 को सार्वजनिक खरीद (भारत में मेक इन इंडिया) आदेश जारी किया। इस आदेश का मकसद सार्वजनिक खरीद में स्थानीय विनिर्मातओं की भागीदारी को बढ़ावा देना था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़