मासिक कर भुगतान फॉर्म में संशोधन पर विचार करेगी जीएसटी परिषद, फर्जी आईटीसी दावों पर लगेगी रोक

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अधिकारियों के अनुसार, संशोधित फॉर्म करदाता को सकल इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी), किसी विशेष महीने में दावा की गई राशि और करदाता के बही-खाते में शेष बची राशि के संबंध में स्पष्टता प्रदान करेगा। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मामलों पर निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की बैठक अगले महीने होने की संभावना है।

नयी दिल्ली|  जीएसटी परिषद की अगले महीने होने वाली वाली बैठक में संक्षिप्त रिटर्न और मासिक कर भुगतान फॉर्म.. जीएसटीआर-3बी में संशोधन पर विचार किया जा सकता है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि फर्जी इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के दावों पर रोक और सही मामलों के तेजी से निपटान के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म में बदलाव पर विचार किया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, संशोधित फॉर्म करदाता को सकल इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी), किसी विशेष महीने में दावा की गई राशि और करदाता के बही-खाते में शेष बची राशि के संबंध में स्पष्टता प्रदान करेगा। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मामलों पर निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की बैठक अगले महीने होने की संभावना है।

एक अधिकारी ने पीटीआई-से कहा, ‘‘संशोधित फॉर्म फर्जी आईटीसी दावों पर अंकुश लगाने और ईमानदार करदाता को तेजी से आईटीसी का लाभ उठाने में मददगार साबित होगा।’’

अधिकारी ने बताया, ‘‘जीएसटी परिषद की विधि समिति जीएसटीआर-3बी को सुव्यवस्थित करने पर विचार कर रही है ताकि आईटीसी के खुलासे पर और स्पष्टता आए। जीएसटीआर-3बी फॉर्म में संशोधन के मुद्दे को परिषद की अगली बैठक में रखे जाने की उम्मीद है।’’

जीएसटीआर-3बी एक संक्षिप्त ब्योरा और मासिक जीएसटी भुगतान से संबंधित फॉर्म है। यह फॉर्म विभिन्न श्रेणी के करदाता महीने की 20, 22 और 24 तारीख को भरते हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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