GST करदाताअें को तीन श्रेणियों में बांटा गया, GSTR-3B भरने की अंतिम तिथि भी हुई अलग-अलग
पूर्व में जीएसटी नेटवर्क पर रिटर्न फाइल करने की प्रणाली में अंतिम दिन तकनीकी खामियों की सूचना मिलती रही है। इसके कारण कंपनियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मंत्रालय ने कहा कि उसने जीएसटीआर-3बी और रिटर्न भरने को लेकर करदाताओं की कठिनाइयों और चिंताओं पर गौर किया है।
नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत मासिक रिटर्न फार्म जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि को राज्यों और कारोबार के आधार पर तीन अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है। इस कदम को उठाने का मकसद अंतिम दिन मासिक रिटर्न भरने को लेकर नेटवर्क प्रणाली पर एक साथ बढ़ने वाले दबाव को कम करना है। फिलहाल जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख है। लेकिन अब तीन अलग- अलग श्रेणी के करदाताओं के लिये 20, 22 और 24 अंतिम तिथि होंगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘अब से पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ और उससे अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिये जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख होगी।इससे करीब 8 लाख नियमित करदाता हर महीने की 20 तारीख को बिना विलम्ब शुल्क के रिटर्न भर सकेंगे।’’
Now the #GST taxpayers can file their GSTR-3B Returns in a Staggered Manner. Around 8 lakh regular taxpayers would have the last date of GSTR-3B filing as 20th of every month without late fees.
— PIB India (@PIB_India) January 22, 2020
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वहीं जिन करदाताओं का कारोबार पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये से कम रहा है, उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है।इसके तहत 15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश ...छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह ... के इस श्रेणी के व्यापारियों के लिये जीएसटीआर- 3बी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 22 तारीख होगी।’’ इस श्रेणी में करीब 49 लाख व्यापारी जीएसटीआर-3बी फाइल करेंगे। वहीं शेष बचे 22 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के पिछले वित्त वर्ष में पांच करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाले करदाताओं के लिये हर महीने की 24 तारीख अंतिम तिथि होगी। इनमें... जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओड़िशा के 46 लाख करदाता हर महीने की 24 तारीख तक जीएसटीआर-3बी भर सकेंगे।
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पूर्व में जीएसटी नेटवर्क पर रिटर्न फाइल करने की प्रणाली में अंतिम दिन तकनीकी खामियों की सूचना मिलती रही है। इसके कारण कंपनियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मंत्रालय ने कहा कि उसने जीएसटीआर-3बी और रिटर्न भरने को लेकर करदाताओं की कठिनाइयों और चिंताओं पर गौर किया है। बयान के अनुसार मामले पर जीएसटीएन ने इन्फोसिस के साथ चर्चा की। इन्फोसिस इस नेटवर्क का प्रबंधन करती है। कंपनी ने प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये अस्थायी तौर पर उक्त सुझाव दिये। जीएसटीएन फाइलिंग पोर्टल के प्रदर्शन को स्थायी तौर पर बेहतर करने के लिये इन्फोसिस के साथ कई प्रौद्योगिकीय कदम उठाये जा रहे हैं। ये कदम अप्रैल 2020 तक अमल में आएंगे। दिसंबर महीने के लिये 20 तारीख अंतिम दिन तक कुल 65.65 लाख जीएसटीआर-3बी फार्म भरे गये।
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