बीमा कंपनियों में शेयर अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश जारी
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकार (इरडा) ने सूचीबद्ध बीमा कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकार (इरडा) ने सूचीबद्ध बीमा कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। इसके तहत शेयर अधिग्रहण करने वाले को उपयुक्त एवं यथोचित होने के मानदंडों का पालन करना होगा और पांच प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार के लिए नियामक की मंजूरी लेनी होगी। इरडा (सूचीबद्ध भारतीय बीमा कंपनियां) दिशा निर्देश 2016 में कहा गया है, ‘‘कोई भी व्यक्ति जो कि संबंधित बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी का एक प्रतिशत अथवा इससे अधिक लेकिन पांच प्रतिशत से कम हस्तांतरण अथवा हस्तांतरण का समझौता करना चाहता है, ऐसा तभी कर सकता है जब वह उपयुक्त एवं उचित मानंदड को पूरा करता हो।’’
उपयुक्त एवं उचित मानदंड के बारे में अधिग्रहणकर्ता द्वारा स्व:प्रमाणन किया जाना और संबंधित बीमा कंपनी के पास उसे सौंपने को प्राधिकरण की मंजूरी लिया हुआ मान लिया जायेगा। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पांच प्रतिशत से अधिक इक्विटी का अधिग्रहण करने के लिये भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की मंजूरी की आवश्यकता होगी। अब तक भारतीय शेयर बाजारों में कोई भी बीमा कंपनी सूचीबद्ध नहीं है लेकिन आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम के साथ पूंजी बाजार में उतरने की योजना बना रही है।
इरडा ने हालांकि, यह कहा है कि वह आवेदक के ‘उपयुक्त एवं यथोचित’ स्थिति का आकलन करने के लिये जांच पड़ताल भी कर सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि बीमा कंपनी की कुल चुकता पूंजी में प्रवर्तकों और प्र्वतक समूह की न्यूनतम शेयरधारिता हर समय 50 प्रतिशत पर बनाये रखनी होगी। यह न्यूनतम शेयरधारित होगी। इसके अलावा किसी भी बीमा कंपनी में विदेशी निवेश की सीमा बीमा अधिनियम 1938 के अनुरूप होगी।
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