हरियाणा के मुख्य सचिव को उद्योगों पर राज्य की निरीक्षण नीति की समीक्षा करने के निर्देश

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[email protected] । Mar 15 2019 6:16PM

हरित अधिकरण ने निर्देश दिये कि एक महीने के भीतर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ चर्चा करके हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) को नीति को संशोधित करना चाहिए।

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को हरियाणा के मुख्य सचिव को उद्योगों पर राज्य निरीक्षण नीति की समीक्षा करने के शुक्रवार को निर्देश दिये। अधिकरण ने राज्य के मुख्य सचिव को उद्योगों की राज्य निरीक्षण नीति पर गौर करने और उन्हें एक महीने के भीतर एक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये।

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एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि पर्यावरण कानून के एहतियाती और सतत विकास सिद्धांतों के आदेश से नीति शायद ही मेल खाती है क्योंकि सीपीसीबी द्वारा परिभाषित अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों का तीन साल में एक बार निरीक्षण किया जाता है।

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हरित अधिकरण ने निर्देश दिये कि एक महीने के भीतर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ चर्चा करके हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) को नीति को संशोधित करना चाहिए। सीपीसीबी, एचएसपीसीबी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों की एक समिति और हरियाणा के सोनीपत तथा पानीपत जिलों में उद्योगों द्वारा किये गये प्रदूषण पर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधिकरण ने असंतोष भी व्यक्त किया।

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