खाद खरीद घोटाले की जांच से HC असंतुष्ट, पूर्व कृषि निदेशक को अग्रिम जमानत

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[email protected] । Jul 6 2019 11:43AM

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के पी देव की अदालत ने पूर्व कृषि निदेशक निस्तार मिंज की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यह कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि मामले की जांच सही तरीके नहीं हो रही है। 2008 से एसीबी इस मामले की जांच कर रही है।

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के खाद घोटाले में भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो एसीबी की जांच की धीमी गति और तौर तरीके पर गहरी नाराजगी जताते हुए उसे अपनी कार्य शैली में सुधार की चेतावनी दी और इस मामले के मुख्य आरोपी एवं तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज को अग्रिम जमानत दे दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के पी देव की अदालत ने पूर्व कृषि निदेशक निस्तार मिंज की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यह कड़ी टिप्पणी की। 

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अदालत ने कहा कि मामले की जांच सही तरीके नहीं हो रही है। 2008 से एसीबी इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। जिस पर नाराजगी जताते हुए न्यायालय ने एसीबी को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की जरूरत बताई। 

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