कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुक आऊट सर्कुलर को HC ने किया रद्द

HC quashes CBI''s look out circular against Karti
[email protected] । Jul 23 2018 6:39PM

मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में जारी सीबीआई का एक ‘ लुक आऊट सर्कुलर ’ (एलओसी) रद्द कर दिया।

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में जारी सीबीआई का एक ‘ लुक आऊट सर्कुलर ’ (एलओसी) रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्घोस की खंडपीठ ने पिछले साल जारी एलओसी को चुनौती देने वाली कार्ति की एक याचिका पर यह आदेश दिया।

हालांकि, अदालत ने कहा कि सीबीआई इस मामले में कार्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। गौरतलब है कि अदालत ने याचिका पर इस साल 19 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह मामला आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इसके तहत 2007 में 305 करोड रूपया विदेशी कोष प्राप्त किया गया था। उस वक्त चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।

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