ATM से निकलते हैं कटे फटे नोट तो बैंक जिम्मेदार, अगर बदलने से किया मना तो लगता है जुर्माना
एटीएम से निकले कटे फटे पुराने नोटों को आप उस बैंक में ले जाइए जिस बैंक से एटीएम लिंक्ड है। जिस ब्रांच से एटीएम लिंक होगा उसकी जानकारी आपको एटीएम पर तैनात गार्ड दे देगा या फिर आपको एटीएम के अंदर ही ब्रांच का नाम और नंबर लिखा मिल जाएगा।
एटीएम से पैसे निकालते वक्त फटे पुराने व गंदे नोट निकल आते हैं। ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं, और सोच में पड़ जाते हैं कि इन नोटों का क्या किया जाए? क्योंकि खुले बाजार में तो इस तरह के नोट को कोई लेगा नहीं। एटीएम से कटे-फटे नोट निकलने के बाद अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के नोटों को आप आसानी से बदल सकते हैं।
एटीएम से निकले कटे फटे पुराने नोटों को आप उस बैंक में ले जाइए जिस बैंक से एटीएम लिंक्ड है। जिस ब्रांच से एटीएम लिंक होगा उसकी जानकारी आपको एटीएम पर तैनात गार्ड दे देगा या फिर आपको एटीएम के अंदर ही ब्रांच का नाम और नंबर लिखा मिल जाएगा।
जिस ब्रांच से एटीएम लिंक है वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन में आपको पैसे निकालने की तारीख, पैसे निकालने का समय और जिस जगह से पैसा निकाला गया है उसका नाम की जानकारी देनी होगी। एप्लीकेशन के साथ आपको एटीएम से निकली स्लिप की कॉपी भी लगानी होती है। अगर एटीएम से कोई स्लिप नहीं निकली तो आपको मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन की जानकारी देनी होगी। आप जैसे ही बैंक को यह सारी जानकारी देंगे वैसे ही आपको नए नोट मिल जाएंगे।
क्या कहता है आरबीआई का नियम?
इस बाबत आरबीआई का नियम साफ कहता है कि अगर किसी एटीएम से कटे फटे नोट निकलते हैं तो बैंक उसे बदलने से मना नहीं कर सकता। अगर बैंक द्वारा मना किया जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माने का प्रावधान है। आरबीआई ने अपने 2016 के एक सर्कुलर में कहा था अगर बैंक खराब नोट बदलने से मना करते हैं तो उन पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान बैंकों की सभी ब्रांच ऊपर लागू होता है।
कटे फटे नोट निकलने पर बैंक की जिम्मेदारी
आरबीआई के अनुसार अगर किसी एटीएम से खराब या नकली नोट निकलते हैं तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है। जिम्मेदारी उस एजेंसी की भी नहीं होती है जिसने नोट एटीएम में डाले होते हैं। बैंक कर्मचारी द्वारा नोट में किसी खराबी को चेक किया जाना चाहिए। अगर नोट में सीरियल नंबर, गांधीजी का वाटर मार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है तो वह नोट बैंकों को बदलना ही पड़ेगा।
आपको यह भी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ स्थितियों में नोट नहीं भी बदला जा सकता है। आरबीआई के नियम के मुताबिक बुरी तरह से जले हुए और टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति में नोट को नहीं बदला जा सकता। इन नोटों को आप आरबीआई के यीश्यू ऑफिस में जमा करा सकते हैं।
अन्य न्यूज़