भारत ने मार्शल आइलैंड के साथ कर सूचना आदान प्रदान करार को अधिसूचित किया

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इस करार के जरिये द्विपक्षीय तरीके से बैंकिंग सूचनाओं को साझा किया जा सकेगा और एक देश के अधिकारी दूसरे देश में जाकर कर से संबंधित जांच कर सकेंगे।

नयी दिल्ली। भारत ने मार्शल आइलैंड के साथ कर सूचना आदान प्रदान करार (टीआईईए) को अधिसूचित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इस करार के जरिये द्विपक्षीय तरीके से बैंकिंग सूचनाओं को साझा किया जा सकेगा और एक देश के अधिकारी दूसरे देश में जाकर कर से संबंधित जांच कर सकेंगे। 

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कर से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान करार पर 18 मार्च, 2016 को मार्शल आइलैंड की राजधानी माजुरो में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने इस करार को 21 मई, 2019 को अधिसूचित किया। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस करार के तहत दोनों देशों के बीच कर से संबंधित मामलों में बैंकिंग और स्वामित्व संबंधी सूचनाओं को साझा किया जा सकेगा। 

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टीआईईए कर पारदर्शिता तथा सूचनाओं के आदान के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। इसमें आग्रह पर सूचनाओं को साझा किया जाता है। बयान में कहा गया है कि इस करार के तहत एक देश के प्रतिनिधि दूसरे देश में जाकर कर से संबंधित छानबीन जांच कर सकता है। 

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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