TRAI का इंडिपेंडेंट टीवी को किराया नए ढांचे के अनुरूप बनाने का निर्देश

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[email protected] । Mar 4 2019 4:35PM

ट्राई से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि कंपनी की टीवी मासिक किराया दरों और चैनलों के हिसाब से अलग-अलग किराया दरों के अस्पष्ट होने के बारे में उसे कई ग्राहकों की ओर शिकायत मिली है।

नयी दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ‘डायरेक्ट टू होम’ (डीटीएच) सेवा देने वाली कंपनी इंडिपेंडेंट टीवी से कहा है कि वह यह सिद्ध करे कि टीवी चैनलों के लिए उसकीमौजूदा दरें नियामक द्वारा तय नियमों के अनुरूप हैं। इंडिपेंडेंट टीवी को पहले बिग टीवी के नाम से जाना जाता था। इंडिपेंडेंट टीवी को लिख एक पत्र में ट्राई ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को इसी मुद्दे पर बैठक करने के लिए बुलाया है। यह पत्र कंपनी को 27 फरवरी को भेजा गया।

ट्राई से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि कंपनी की टीवी मासिक किराया दरों और चैनलों के हिसाब से अलग-अलग किराया दरों के अस्पष्ट होने के बारे में उसे कई ग्राहकों की ओर शिकायत मिली है। ट्राई ने अपने पत्र में कंपनी से एक निश्चित प्रारूप में सभी जानकारियां मांगी हैं। साथ ही मौजूदा किराया प्रणाली पर इंडिपेंडेंट टीवी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और उसे यह बताने के लिए कहा गया है कि क्या उसकी दरें नयी किराया व्यवस्था के अनुरूप हैं। 

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इसमें नेटवर्क क्षमता शुल्क और अन्य शुल्कों की अलग-अलग जानकारी मांगी गई है। साथ ही कंपनी से ट्राई को मिली ग्राहकों की शिकायतों पर भी स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। अभी इस पर इंडिपेंडेंट टीवी की ओर से कोई जवाब नहीं मिल सका है। उल्लेखनीय है कि ट्राई ने टीवी चैनलों की नयी किराया व्यवस्था लागू की है। इसमें ग्राहकों को किसी पैकेज के बजाय अपनी पसंद के चैनलों के हिसाब से मासिक शुल्क देना होता है।

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