जेटली ने SC के फैसले पर कहा, मौजूदा बाजार स्थिति के अनुसार निर्णय करेगा RBI
उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय रिजर्व बैंक के उस परिपत्र को मंगलवार को रद्द कर दिया जिसमें कर्ज लौटाने में एक दिन की भी चूक पर कंपनी को दिवालिया घोषित करने का प्रावधान है।
नयी दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को भरोसा जताया कि रिजर्व बैंक बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुसार निर्णय करेगा। जेटली ने उच्चतम न्यायालय द्वारा आरबीआई के परिपत्र को खारिज करने के फैसले के बाद यह बात कही। शीर्ष अदालत के निर्णय के बारे में पूछे जाने पर जेटली ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम फैसले की प्रति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं...हम इसे पढ़ेंगे और मुझे भरोसा है कि आरबीआई बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुसार निर्णय करेगा...।’’
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— BJP (@BJP4India) April 2, 2019
उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय रिजर्व बैंक के उस परिपत्र को मंगलवार को रद्द कर दिया जिसमें कर्ज लौटाने में एक दिन की भी चूक पर कंपनी को दिवालिया घोषित करने का प्रावधान है। न्यायाधीश आर एफ नरीमन ने कहा, ‘‘हमने आरबीआई परिपत्र को असंवैधानिक घोषित किया है।’’
रिजर्व बैंक ने 12 फरवरी 2018 को परिपत्र जारी कर कहा था कि बैंकों को 2,000 करोड़ रुपये या उससे ऊपर के कर्ज के मामलों में एक दिन की भी चूक की स्थिति में दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता कानून के तहत 180 दिन के अंदर रिण समाधान प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसमें कहा गया था कि यदि निर्धारित अवधि में कोई समाधान नहीं तलाशा जा सके तो गैर-निष्पादित खातों को राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण के समक्ष रखा जाए।
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