जेट एयरवेज विमान: एनसीएलटी का डीजीसीए को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश
एनसीएलटी ने शुक्रवार को इस मामले की फिर सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान कंपनी के समाधान पेशेवर ने विमान का पंजीकरण रद्द करने के मुद्दे पर एनसीएलटी से निर्देश देने के लिए कहा क्योंकि कंपनी दिवाला प्रक्रिया के तहत अधिस्थगन अवधि में है।
मुंबई। राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने नागर विमानन क्षेत्र नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को जेट एयरवेज के एक बोइंग-777 विमान का पंजीकरण रद्द करने से रोक दिया है। यह विमान एक पुर्तगाली मालवाहक सेवा कंपनी के कब्जे हैं जिसने जेट एयरवेज पर बकाये की वसूली के लिए इसे अप्रैल में जब्त कर लिया था। पिछले महीने जेट एयरवेज के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए उसे एनसीएलटी ले जाया गया। इसके बाद पुर्तगाली कंपनी ने डीजीसीए को इस विमान का पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया था।
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एनसीएलटी ने शुक्रवार को इस मामले की फिर सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान कंपनी के समाधान पेशेवर ने विमान का पंजीकरण रद्द करने के मुद्दे पर एनसीएलटी से निर्देश देने के लिए कहा क्योंकि कंपनी दिवाला प्रक्रिया के तहत अधिस्थगन अवधि में है।
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दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता के अनुसार दिवाला प्रक्रिया के अधीन किसी कंपनी की परिसंपत्तियों का लेनदेन करने पर रोक होती है। ऐसे में एनसीएलटी ने डीजीसीए को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इस विमान का स्थान तत्काल स्थिति में ज्ञात नहीं है।
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