जेपी समूह ने उच्चतम न्यायालय में 150 करोड़ रूपए जमा कराए

JP Associates deposits Rs 150 crore with Supreme Court registry

रियल एस्टेट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लि. ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का पालन करते हुए न्यायालय रजिस्ट्री में 150 करोड़ रूपए जमा कराए। न्यायालय ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी को निर्देश दिया था।

नयी दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लि. ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का पालन करते हुए न्यायालय रजिस्ट्री में 150 करोड़ रूपए जमा कराए। न्यायालय ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी को निर्देश दिया था। कंपनी ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ के समक्ष एक याचिका भी दायर की और शेष 125 करोड़ रूपए की राशि जमा कराने के लिए दी गयी समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। राशि जमा कराने की अवधि 31 दिसंबर को समाप्त होगी। यह याचिका पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। न्यायालय ने 22 दिसंबर को कंपनी द्वारा सौंपा गया 275 करोड़ रूपए का डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार किया था और उसे 14 दिसंबर तक 150 करोड़ रूपए तथा 31 दिसंबर तक 125 करोड़ रूपए जमा कराने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने कंपनी के 13 निदेशकों को अपनी निजी संपत्ति बेचने से भी रोक दिया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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