जेपी ने SC से कहा: संपत्तियां बेचने की अनुमति मिले तो 600 करोड़ जमा कर देंगे

JP told SC: If you get permission to sell assets then you will deposit 600 crores
[email protected] । Jul 17 2018 8:56AM

उन्होंने पीठ से कहा कि मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सीमेंट संयंत्र समेत अन्य पहचान की गयी सीमेंट परिसंपत्तियों को बेचने के लिये जेएएल को पूर्वानुमति दी जानी चाहिये।

नयी दिल्ली। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) ने आज शीर्ष न्यायालय से कहा कि अगर उसे मध्य प्रदेश स्थित सीमेंट संयंत्र समेत अन्य पहचान की गयी संपत्तियों के निपटान की अनुमति दी जाये तो घर खरीदारों की धन वापसी के लिये वह 600 करोड़ रुपये और जमा कर देगी। 

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को जेएएल के अधिवक्ता फली एस नरीमन ने सूचित किया कि जयप्रकाश एसोसिएट्स शीर्ष न्यायालय की रजिस्ट्री में घर खरीदारों को मूल राशि का भुगतान करने के लिए 750 करोड़ रुपये जमा करवा चुकी है और वह सात किस्तों में 600 करोड़ रुपये का और भुगतान कर देगी। 

उन्होंने पीठ से कहा कि मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सीमेंट संयंत्र समेत अन्य पहचान की गयी सीमेंट परिसंपत्तियों को बेचने के लिये जेएएल को पूर्वानुमति दी जानी चाहिये।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़