बड़ी राहत: 30 नवंबर तक बढ़ी वित्त वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि

income tax returns

आकलन वर्ष 2019-20 के लिए देरी से या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गयी है। कोविड-19 संकट के चलते वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से यह चौथी बार समयसीमा बढ़ायी गयी है।

नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख दो महीने बढ़ाकर बुधवार को 30 नवंबर कर दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक आदेश में कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते करदाताओं को पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। आकलन वर्ष 2019-20 के लिए देरी से या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गयी है। कोविड-19 संकट के चलते वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से यह चौथी बार समयसीमा बढ़ायी गयी है। इससे पहले मार्च में सरकार ने अंतिम तारीख को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था। बाद में इसे 31 जुलाई 2020 तक और फिर 30 सितंबर 2020 तक बढ़़ाया गया। नांगिया एंड कंपनी एलएलपी में पार्टनर शैलेष कुमार ने कहा कि समयसीमा में विस्तार से आयकर विभाग को भी करदाताओं को जागरुक करने के अपने अभियान को आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए और वक्त मिल जाएगा। हाल में आयकर विभाग ने करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एसएमएस भेजना शुरू किया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़