धन शोधन मामले में विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने के लिए नया आदेश
दिल्ली की एक अदालत ने विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने के लिए आज नए निर्देश जारी किए।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने के लिए आज नए निर्देश जारी किए। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से विशेष अभियोजक एन के माट्टा ने अदालत को बताया कि संपत्ति कुर्क करने वाले अधिकारियों की तरफ से निदेशालय को किसी तरह का जवाब नहीं मिला है जिसके बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने यह आदेश दिया। अदालत ने माट्टा की दलीलों को दर्ज किया और मामले की अगली सुनवाई पांच जुलाई को तय की है।
अदालत ने 27 मार्च को बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त के माध्यम से संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था और आदेश के अनुपालन के संबंध में आज एक रिपोर्ट जमा कराने को कहा था। यह आदेश निदेशालय के एक आवेदन पर दिया गया था जिसमें उसने माल्या की संपत्ति कुर्क करने की इजाजत मांगी थी। अदालत ने बार - बार समन भेजने के बाद भी उसके समक्ष पेश नहीं होने पर चार जनवरी को माल्या को एक घोषित अपराधी माना था। अदालत ने पिछले साल 12 अप्रैल को इस शराब उद्योगपति के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया था जिसकी तामील की कोई तारीख तय नहीं है।
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