एक जुलाई से आनलाइन आईटीआर के लिए आधार जरूरी
[email protected] । Jun 30 2017 10:48AM
अगले महीने यानी एक जुलाई से आधार संख्या या उसके लिए नामांकन आईडी के बिना आनलाइन आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल नहीं की जा सकेगी। आयकर विभाग ने यह बात स्पष्ट की है।
अगले महीने यानी एक जुलाई से आधार संख्या या उसके लिए नामांकन आईडी के बिना आनलाइन आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल नहीं की जा सकेगी। यानी एक जुलाई से आईटीआर की ई-फाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा। इसके साथ ही आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अपने आधार को पैन के साथ संबद्ध नहीं किया है उनके पास यह विकल्प होगा कि अपने आधार का उल्लेख ईआईटीआर में कर दें। इसे भी वैध माना जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक जुलाई से नया पैन कार्ड लेने तथा आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार जरूरी होगा।
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