NBC पूरी करेगी आम्रपाली की अधूरी परियोजनाएं: सुप्रीम कोर्ट

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[email protected] । Sep 12 2018 8:23PM

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सरकारी क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी को आम्रपाली समूह की अधूरी पड़ी परियोजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी आज सौंपी ।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सरकारी क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी को आम्रपाली समूह की अधूरी पड़ी परियोजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी आज सौंपी । न्यायालय ने साथ ही ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया है कि वह आम्रपाली की कर्जमुक्त संपत्तियों की नीलामी करे। उच्चतम न्यायालय ने एक एस्क्रो खाता भी खोलने को कहा है जिसमें ऐसी संपत्तियों की बिक्री से मिला धन जमा किया जाएगा और इसमें से एनबीसीसी को निर्माण शुरू करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में जोतिंद्र स्टील समेत सभी 46 कंपनियों की 2008 के बाद की बैलेंस शीट, बैंक खाते एवं कागजात फोरेंसिक लेखा-परीक्षकों को देने के भी निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा, ‘‘एनबीसीसी को परियोजनाएं पूरा करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए नियुक्त किया जाता है। कंपनी इन परियोजनाओं को कर्ज देने के इच्छुक बैंकों के समूह की भी तलाश कर सकती है।’’

न्यायालय ने एनबीसीसी को सवाधान करते हुए कहा, ‘‘एक बार हमने परियोजनाओं की जिम्मेदारी आपको दे दी, आप उन्हें पूरा करने से पीछे नहीं हट सकते। हम आपको उनके साथ बांध देंगे।’’ अदालत ने आम्रपाली समूह को भी अटकी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बैंकों, हुडको और अन्य वित्तीय संस्थाओं से बात करने की आजादी दी है। न्यायालय ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि बिना बिकी पड़ी सम्पत्तियों को बेच कर 1590 रुपए जुटाए जा सकते हैं। 

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