सैट ने को-लोकेशन मामले में NSE को दी अंतरिम राहत

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अप्रैल में सेबी ने एक्सचेंज को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा लौटाने का निर्देश दिया था। साथ ही एक्सचेंज पर नए डेरिवेटिव उत्पादों को पेश करने पर छह महीने का प्रतिबंध लगाने के साथ कुछ अन्य इकाइयों पर कार्रवाई को कहा गया था।

मुंबई। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने को-लोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को अंतरिम राहत दी है। सैट ने एनएसई को-लोकेशन मामले में हुए 625 करोड़ रुपये के मुनाफे को वापस करने के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश पर स्थगन दे दिया है। 

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हालांकि, न्यायाधिकरण ने एक्सचेंज को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह में सेबी के पास 625 करोड़ रुपये जमा कराए। एनएसई ने को-लोकेशन मामले में सेबी के फैसले को मंगलवार को सैट में चुनौती दी थी। अप्रैल में सेबी ने एक्सचेंज को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा लौटाने का निर्देश दिया था। साथ ही एक्सचेंज पर नए डेरिवेटिव उत्पादों को पेश करने पर छह महीने का प्रतिबंध लगाने के साथ कुछ अन्य इकाइयों पर कार्रवाई को कहा गया था। 

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न्यायाधिकरण ने एक्सचेंज को यह भी निर्देश दिया है कि वह अपने कर्मचारियों के खिलाफ जांच करे जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या कुछ ब्रोकरों को बाजार पहुंच के मामले में कुछ तरजीह दी गई थी। 

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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