ओएनजीसी को मुंबई बंदरगाह न्यास को 240 करोड़ रुपये देने का आदेश

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[email protected] । Nov 22 2018 3:38PM

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) को गोदी शुल्क के रूप में मुंबई बंदरगाह न्यास को करीब 242 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया गया है। पाइपलाइन के माध्यम से कच्चे तेल के आवागमन के लिये यह शुल्क देना होता है।

नयी दिल्ली। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) को गोदी शुल्क के रूप में मुंबई बंदरगाह न्यास को करीब 242 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया गया है। पाइपलाइन के माध्यम से कच्चे तेल के आवागमन के लिये यह शुल्क देना होता है। ओएनजीसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वह दावे की स्वीकार्यता की पर गौर कर रही है। बंदरगाह शुल्क प्राधिकार (टीएएमपी) ने तीन अक्टूबर को यह आदेश दिया। टीएएमपी ने अपने आदेश में कहा, "ओएनजीसी को मुंबई बंदरगाह न्यास को गोदी शुल्क के रूप में पैसे देने को कहा है। यह शुल्क कच्चे तेल के प्रति टन पर लागू होगा।"

आदेश के मुताबिक, "ओएनजीसी को 2013-14 से लेकर अब तक गोदी शुल्क के रूप में मुंबई बंदरगाह को 173.69 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।" मुंबई बंदरगाह न्यास ने 31 अक्टूबर को ओएनजीसी से ब्याज सहित 241.69 करोड़ रुपये की मांग की थी। कंपनी ने कहा, "दावे की स्वीकार्यता के लिए इस मामले की जांच की जा रही है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।"कंपनी ने कहा कि न्यास और उसके बीच कच्चे तेल की बंदरगाह से स्थानीय रिफाइनरी तक आपूर्ति के लिये गोदी शुल्क देने का मामला काफी समय से लंबित है।

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