चेन्नई-सलेम परियोजना भूमि अधिग्रहण मामला पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास उच्च न्यायालय में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड चेन्नई- सलेम राजमार्ग परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को अमान्य घोषित करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है।
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड चेन्नई- सलेम राजमार्ग परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को अमान्य घोषित करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका कल दायर की गई जिसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में निष्पक्ष मुआवजे एवं पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 105 तथा अधिनियम की चौथी अनुसूची को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने की मांग की गई है।
एनजीओ पूवुलागिन नंबरगल ने दलील दी कि संबंधित अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी जबकि उन्हें इससे प्रभावित होने वाले लोगों की आपत्तियां मिल चुकी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि 11 जून को अधिकारियों ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें 21 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी गई थी। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है।
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