रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खानपान, बिक्री इकाइयों को खोले जाने की अनुमति दी
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । May 20 2020 10:13PM
आदेश में कहा गया कि इन इकाइयों में पैक किया हुआ सामान, जरूरी सामान, दवाइयां आदि की दुकानें तथाबुक स्टॉल आदि शामिल हैं, जिन्हें देश में कोविड-19 के फैलने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था। आदेश में कहा गया है कि रेलवे जोन स्टेशनों पर खानपान इकाइयां खोलने के लिए बोर्ड से आवश्यक दिशा-निर्देश ले रहे हैं।
नयी दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खानपान, बिक्री इकाइयों को खोले जाने की अनुमति दे दी है लेकिन साथ ही कहा है कि फूड प्लाजा, जलपान वस्तुओं को केवल लेकर जाने (टेक-अवे) की अनुमति होगी, वहां बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। आदेश में कहा गया कि इन इकाइयों में पैक किया हुआ सामान, जरूरी सामान, दवाइयां आदि की दुकानें तथाबुक स्टॉल आदि शामिल हैं, जिन्हें देश में कोविड-19 के फैलने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था। आदेश में कहा गया है कि रेलवे जोन स्टेशनों पर खानपान इकाइयां खोलने के लिए बोर्ड से आवश्यक दिशा-निर्देश ले रहे हैं।
रेलवे बोर्ड ने आदेश में कहा, ‘‘जोनल रेलवे और आईआरसीटीसी को कहा गया है कि रेलवे स्टेशनों पर सभी ‘स्टेटिक कैटरिंग’ और वेंडिंग इकाइयां तत्काल प्रभाव से खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। वहीं फूड प्लाजा, जलपान वस्तुओं को केवल लेकर जाने (टेक-अवे) की अनुमति होगी , वहां बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।Maintain personal hygiene and stop the spread of #COVID19
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) May 20, 2020
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डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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