मोबाइल वालेट के बीच आपस में लेनदेन के लिए RBI ने जारी किए दिशानिर्देश

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[email protected] । Oct 17 2018 10:16AM

मोबाइल वालेटों के बीच यूपीआई के माध्यम से अंतरपरिचालन किया जा सकता है। वालेट और बैंक खातों के बीच भी अंतरपरिचालन ‘यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआई) के माध्यम से किया जा सकता है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को अलग-अलग मोबाइल वालेट के बीच लेनदेन को आसान बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इसका मकसद डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है। वर्ष 2017 में डिजिटल भुगतान के लिए तैयार की गई रूपरेखा में ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियम का अनुपालन करने वाले सभी प्रीपेड भुगतान मंचो (पीपीआई) के बीच अंतरपरिचालन को तीन चरणों में लागू करने की बात कही गई थी। 

मोबाइल वालेटों के बीच यूपीआई के माध्यम से अंतरपरिचालन किया जा सकता है। वालेट और बैंक खातों के बीच भी अंतरपरिचालन ‘यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआई) के माध्यम से किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने एकीकृत दिशानिर्देश जारी कर सभी चरणों के अंतरपरिचालन को लागू करने की तैयारी करने के आदेश दिए हैं।

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