Reserve Bank ने Finserv Company के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, इन बैंकों पर भी लगाया जुर्माना
गौरतलब है कि आरबीआई वित्तीय संस्थाओं के नॉन कंप्लाइंस मुद्दों पर नजर रखने का काम करता है। पेनल्टी जैसे एक्शन भी बैंक द्वारा संस्थानों के खिलाफ लिए जाते है। कंपनियों और बैंकों पर ऊपर केंद्रीय बैंक की नजर हमेशा रहती है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एसजी फिनसर्व लिमिटेड पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संबंधित शर्तों का पालन नहीं किया था। इस कारण कंपनी पर रिजर्व बैंक ने भारी जुर्माना ठोका है। एसजी फिनसर्व का नाम पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज हुआ करता था।
गौरतलब है कि आरबीआई वित्तीय संस्थाओं के नॉन कंप्लाइंस मुद्दों पर नजर रखने का काम करता है। पेनल्टी जैसे एक्शन भी बैंक द्वारा संस्थानों के खिलाफ लिए जाते है। कंपनियों और बैंकों पर ऊपर केंद्रीय बैंक की नजर हमेशा रहती है।
एसजी फिनसर्व पर लगा 28.30 लाख रुपये का जुर्माना
रिजर्व बैंक का कहना है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स में खुलासा हुआ है कि कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से संबंधित खास शर्तों का पालन नहीं किया है। आरबीआई की मानें तो कंपनी ने सीओआर में शर्तों का पालन नहीं किया था। नियमों का पालन नहीं करने के बाद भी पैसा डिपॉडिट के तौर पर लोन दिए गए थे।
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर भी 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर आरोप लगा है कि उसने फाइनेंशियल क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया था। इसके साथ ही केवाईसी से संबंधित निर्देशों का पालन भी नहीं किया था। इन उल्लंघनों के कारण ही रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने इन बैंकों पर भी लिया एक्शन
आरबीआई ने तीन अन्य बैंकों पर भी एक्शन लिया है। इसमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड-भिंड, द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धरनगांव और श्री कालाहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड-आंध्र प्रदेश शामिल है।
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