सेबी ने की पीएसीएल की संपत्तियों से दूर रहने की अपील

[email protected] । Jul 30 2016 2:10PM

बाजार नियामक सेबी ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद लोगों से अपील की है कि वह ऐसी किसी भी संपत्ति का सौदा नहीं करे जिसमें पीएसीएल या उसके प्रवर्तकों का हित जुड़ा हो।

बाजार नियामक सेबी ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद लोगों से अपील की है कि वह ऐसी किसी भी संपत्ति का सौदा नहीं करे जिसमें पीएसीएल या उसके प्रवर्तकों का हित जुड़ा हो। पीएसीएल ने 18 वर्षों के दौरान लोगों से रीयल एस्टेट और कृषि कारोबार के नाम पर धन एकत्रित किया था जिसे बाजार नियामक सेबी ने गैरकानूनी तरीके से जुटाया गया धन पाया। इस मामले में वह पीएसीएल से 60,000 करोड़ रुपये की वसूली करने का प्रयास कर रहा है ताकि निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके।

सेबी की इसी संबंध में शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में लोगों से कहा गया है कि वह ऐसी किसी भी संपत्ति के सौदे में शामिल नहीं हों जिसमें पीएसीएल लिमिटेड या उसके निदेशकों, प्रवर्तकों, एजेंटों, कर्मचारियों समूहों या उससे जुड़ी कंपनियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हित जुड़ा हो। उच्चतम न्यायालय ने 25 जुलाई को पीएसीएल, उसके निदेशकों, प्रवर्तकों, एजेंटों, कर्मचारियों, समूह और उससे जुड़ी कंपनियों को किसी भी तरीके से ऐसी किसी भी संपत्ति जहां कंपनी का हित जुड़ा है, चाहे वह देश में हो अथवा विदेश में, को बेचने, स्थानांतरित करने अथवा अलग करने का कदम उठाने से रोक दिया है।

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