डायचे म्यूचुअल फंड से जुड़े ‘फ्रंट रनिंग’ मामले में सेबी ने छह पर जुर्माना लगाया

Sebi
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पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीएचएफएल प्रामेरिका म्यूचुअल फंड (पहले डायचे म्यूचुअल फंड) के कारोबार में ‘फ्रंट रनिंग’ से जुड़े आरोपों के मामले में छह कंपनियों/व्यक्तियों पर कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीएचएफएल प्रामेरिका म्यूचुअल फंड (पहले डायचे म्यूचुअल फंड) के कारोबार में ‘फ्रंट रनिंग’ से जुड़े आरोपों के मामले में छह कंपनियों/व्यक्तियों पर कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। गोपनीय सूचना सार्वजनिक होने से पहले उसका लाभ उठाने को फ्रंट रनिंग कहा जाता है। जिनपर जुर्माना लगाया गया है उनके नाम हैं कंचन जेना, हेमलता देई जेना, मालती लता जेना, जयंत छापरिया, अभिषेक छापरिया और प्रोग्रेसिव शेयर ब्रोकर्स। सेबी ने शुक्रवार को जारी दो अलग-अलग आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि 45 दिन के भीतर भरने के निर्देश दिए गए हैं।

सेबी ने पाया था कि डायचे म्यूचुअल फंड (डीएमएफ) के कोष प्रबंधक और उसके माता-पिता ने फ्रंट रनिंग की साजिश रची और योजना को अंजाम तक पहुंचाने से लेकर उसका लाभ पाने तक वे इसमें शामिल रहे। वहीं सितंबर, 2014 से मई, 2015 के बीच तीन बहनों कंचन जेना, हेमलता देई जेना, मालती जेना के अलावा जयंत छापरिया और अभिषेक छापरिया ने इसमें उन्हें मदद दी। डायचे म्यूचुअल फंड (डीएमएफ) के कोष प्रबंधक और उसके माता-पिता ने दिसंबर, 2021 में सेबी को पांच करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करके मामले का निपटारा कर दिया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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