सेबी का यूरो एग्रो को निवेशकों का पैसा वापस लौटने का आदेश

Sebi orders URO Agro to repay investors

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आदेश में कहा कि कंपनी ने 2011-12 से 2013-14 के बीच गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके कम से कम 131 निवेशकों से 74 लाख रुपये से अधिक की रकम जुटाई थी।

नयी दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने आज यूरो एग्रो इंडिया लिमिटेड और उसके वर्तमान तथा पूर्व निदेशकों को जनता से अवैध तरह से जुटाए गए धन करो वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही प्रतिभूति बाजार में उनके कारोबार करने पर कम से कम चार साल तक के लिए रोक लगा दी है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आदेश में कहा कि कंपनी ने 2011-12 से 2013-14 के बीच गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके कम से कम 131 निवेशकों से 74 लाख रुपये से अधिक की रकम जुटाई थी।

नियमों के अनुसार अगर प्रतिभूति 50 से अधिक लोगों को जारी की जाती है तो यह सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी में आता है और उसके लिए मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में प्रतिभूति की अनिवार्य सूचीबद्धता की आवश्यकता होती है।

हालांकि कंपनी ने प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। सेबी ने कंपनी और उसके निदेशकों को संयुक्त या व्यक्तिगत रूप से डिबेंचर के जरिए जुटाए गए पैसों को सालाना 15 प्रतिशत की ब्याज दर से निवेशकों को वापस करने का आदेश दिया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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